क्या है गुमस्ता या छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना लाइसेंस? | What is Chhattisgarh: Shop & Establishment Registration ?
आप एक नया व्यवसाय शुरू करने रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपने एक महत्वपूर्ण लाइसेंस है, जो दुकान अधिनियम लाइसेंस है की आवश्यकता होगी या यह गुमस्ता लाइसेंस के रूप में कहा जाता है। मूल रूप से भारत में जब आप शारीरिक दुकान के साथ व्यापार के किसी भी प्रकार के शुरू तो व्यापार दुकान अधिनियम लाइसेंस / अपने राज्य प्राधिकारी से गुमस्ता लाइसेंस की आवश्यकता है।
गुमस्ता लाइसेंस कर्मचारी के अधिकारों और अधिकार क्षेत्र में एक और स्थापना के बाद देखने के लिए शुरू की गई थी। यह जबकि एक दुकान, होटल या किसी अन्य वाणिज्यिक जगह की स्थापना गुमस्ता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक है। यह भी इस तरह के, जिसमें शर्त वह काम करता है, भुगतान, नियमों और कर्मचारियों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करता है के रूप में कर्मचारी की बेहतरी के विनियमित करने के लिए मदद करता है।
दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण के रूप में निर्धारित किया जा सकता निम्नलिखित इस तरह के नियोक्ता और प्रबंधक का नाम, स्थापना के नाम, व्यवसाय की प्रकृति, कार्यकर्ताओं और इस तरह के अन्य विवरण की संख्या के रूप में विवरण शामिल करना चाहिए। सूत्रधार ऐसी दुकान स्थापना की नियोक्ता को इस तरह के फार्म और तरीके से सूचना की एक रसीद जारी के रूप में निर्धारित किया जा सकता होगा।
छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना लायसेंस अधिनियम पंजीकरण प्रक्रिया | Chhattisgarh: Shop & Establishment Registration Process
- इस वर्ष 2022 से छत्तीसगढ़ में दुकान स्थापना लायसेंस आवेदन की प्रोसेस में कुछ बदलाव किये गए है. अब छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन के पोर्टल पर इसकी सेवाए प्रारंभ कर दी गयी है.
- छत्तीसगढ़ दुकान लायसेंस के लिए अब आपको पोर्टल लॉग इन पर जाना होगा या खुद का सिटिजन लॉग इन बनाना होगा
- इस लिंक के द्वारा New Registration पर क्लिक करना होगा. यहाँ से आपको सिटीजन पोर्टल पर आवेदक का अकाउंट बनाना होगा
- साइन अप पर क्लीक करने पर आपको नीचे दिए अनुसार पेज प्राप्त होगा .
- इसमें आपको समस्त डिटेल भरना है जैसे- आवेदक का नाम ,आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की जन्म दिनांक, आवेदक का पता, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक की ईमेल ID,आदि .
- समस्त डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लीक कर देवे. ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको, आपके द्वारा दी गयी ईमेल ID पर छग ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यूजर ID एवं पासवर्ड प्राप्त हो जायेंगे
- दिए गए यूजर id एवं पासवर्ड के द्वारा आपको लॉग इन करना है.
- ऊपर दी गयी लिंक के द्वारा पोर्टल खोले एवं दुकान एवं स्थापना अधिनियम पर क्लीक करे। इसके बाद जो नई टेब खुलेगी उसमे पर क्लीक करे, अब जो विंडो खुलेगी, उसमे वांछित जानकारी भरे।
- पोर्टल में जानकारी भर save details and upload submit supporting documents पर क्लिक करें |
- उपरोक्त भरी हुई जानकारी के आधार पर आवेदन फॉर्म जनरेट होगा। पेज के बाए तरफ (Download Application Form-A) पर क्लिक कर आवेदन #format download करें।
- आवेदन फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर पीडीएफ फॉर्मेट में स्केन कर रख लेंवे। यह format Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोड करें।
- समस्त जानकारियाँ सही भरने के पश्चात सब्मिट करने के बाद आपको कुछ डाक्यूमेंट्स अपलोड करने है वो स्केन करके तैयार रखे।
- फर्म या दुकान के मालिक का पासपोर्ट फोटो, आवेदक का फोटो पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस)
- नियोक्ता / प्रबंधक / साझेदार का पता प्रमाण (PDF) में (#बिजली बिल , #राशन कार्ड, #टेलीफोन बिल, #स्वामित्व प्रमाण पत्र, #किरायानामा या #रेंट एग्रीमेंट)
- दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के स्थान का पता (PDF) में (#बिजली बिल , #राशन कार्ड, #टेलीफोन बिल, #स्वामित्व प्रमाण पत्र, #किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट)
- निर्धारित पंजीयन शुल्क (तथा आवेदन में विलम्ब की दशा में समझौता शुल्क)जमा कर सम्बंधित #बैंक चालान / सायबर ट्रेज़री रसीद की (पीडीएफ )
- दुकान /संस्थान /व्यवसाय स्थल का फोटो (दुकान के नाम के साथ दुकान की फोटो,जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे या दुकान पर स्थापना के नाम अनुसार दुकान /संस्थान,का नाम लिखा हुआ हो या बोर्ड लगा हुआ हो) JPEG फॉर्मेट में।
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समान्य निर्देश
- दुकान यदि स्थापना अधिनियम (छत्तीसगढ़ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1958, नं -25) के तहत पंजीकृत नहीं है तो दुकान और उसकी स्थापना का पंजीकरण जरुरी है
- गोमस्ता लाइसेंस किसी भी दुकान और उसकी स्थापना के लिए जरूरी है .
दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु संलग्न-पत्रादि:
- साझेदारी व्यापार है, तो भागीदारी दस्तावेजों की आवश्यकता है.
- यदि दुकान या स्थापना खाद्या पदार्थ उत्पादन मार्केटिंग और बिक्री आधारित है तो मालिक को जमा करना अनिवार्य है खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र(खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम २००६ के अंतर्गत).
- यदि दुकान या स्थापना आवेदक का नहीं है तो किराए की रसीद प्रस्तुत करना है.
- यदि दुकान या स्थापना आवेदक का है तो पिछले वर्ष की सम्पति कर की रसीद अनुलग्न करना है
- व्यापार की नवीनतम रसीद की आवश्यकता है
- यदि दुकान या स्थापना का शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है तो बैंक भुगतान का ऑनलाइन रसीद अनुलग्न करे
- यदि दुकान या स्थापना का शुल्क निगम कार्यालय में जमा किया गया है तो उसकी रसीद अनुलग्न करे
दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु शुल्क विवरण: 30.00/-
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- दुकान में कार्यरत श्रमिक की शंख्या के आधार पर निम्नाकित शुल्क का निरधारण किया जाएगा
a. 100/- यदि श्रमिक कार्यरत नही है
b. 150/-यदि १-३ श्रमिक कार्यरत है.
c. 200/- यदि ४-९ श्रमिक कार्यरत है.
d. 250/- यदि ९ से अधिक श्रमिक कार्यरत है
- दुकान में कार्यरत श्रमिक की शंख्या के आधार पर निम्नाकित शुल्क का निरधारण किया जाएगा
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- यदि नयी स्थापना की गयी है और १ माह के अन्दर उसका पंजीयन नहीं हुआ है तो दण्ड स्वरुप निम्नाकित शुल्क देय होगा-
a.3 महीने के भीतर हैं – वार्षिक लाइसेंस दर 10% हो जाएगा
b. 6 महीने के भीतर हैं – वार्षिक लाइसेंस दर 20% हो जाएगा
c.9 महीनों के भीतर हैं – वार्षिक लाइसेंस दर 30% हो जाएगा
d. अधिक से अधिक 9 महीने हैं – वार्षिक लाइसेंस दर 50% होगा.
- यदि नयी स्थापना की गयी है और १ माह के अन्दर उसका पंजीयन नहीं हुआ है तो दण्ड स्वरुप निम्नाकित शुल्क देय होगा-
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
- समान्यतः आवेदन करने के १५ दिनों के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी
दुकान के लिए आवश्यक दस्तावेज अधिनियम लाइसेंस या गुमस्ता लाइसेंस
गुमस्ता लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता है लेकिन आम तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- नियोक्ता और प्रबंधक, यदि कोई हो का नाम;
- दुकान या प्रतिष्ठान का डाक का पता,
- नाम, यदि कोई हो, स्थापना की;
- स्थापना की श्रेणी, यानी कि क्या यह एक दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आवासीय होटल, रेस्तरां, खाने हाउस, थियेटर या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के अन्य जगह है
- साइनबोर्ड के साथ स्थापना की वास्तविक तस्वीर
दुकान का पंजीकरण कराना क्यों आवश्यक है-
- दुकान के लिए क़ानूनी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है , जो किसी व्यक्ति या संस्था को क्षेत्र या राज्य में व्यवसाय करने का अधिकार देता है।
- बैंक से लोन लेने के लिए।
- अन्य सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए
- ग्राहकों की संतुष्टि के लिए
- ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए ,यदि आप दुकान के होर्डिंग्स में पंजीयन नंबर लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि यहां ब्रांडेड सामान मिलता होगा।
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 |
दुकानो,वाणिज्य स्थापनाओं, निवास युक्त होटलों,उपहार ग्रहो, भोजन ग्रहों , नाट्य शालाओ , सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थानो तथा अन्य स्थापनाओं में कार्य और सेवा नियोजन के प्रतिबंधों के विनियमन के लिए व्यवस्था करने हेतु ये नियम प्रावधानित है| भारत गणराज्य के 9वे वर्ष से अविभाजित मध्य प्रदेश विहान मंडल व्दारा इसे अधिनियमित किया गया
दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन का नवीनीकरण (अधिनियम – 1958 की धारा 1 की उपधारा (04) के अन्तर्गत) दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन का नवीनीकरण (अधिनियम – 1958 की धारा 1 की उपधारा (04) के अन्तर्गत)|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा उठाया जा सकता है। |
प्रमाण पत्र किस प्रकार प्राप्त होगा :
आवेदक का पंजीयन प्रमाण पत्र जनरेट होने पर आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। आवेदक अपना प्रमाण पत्र श्रम-सेवा पोर्टल पर पूर्व में भेजे गए डॉकेट नंबर तथा पासवार्ड की मदद से देख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (गुमास्ता लाईसेंस) | Chhattisgarh: Shop & Establishment Registration Act 1958
ऑनलाइन नागरिक सेवा का नाम | छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (गुमास्ता लाईसेंस)
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पूर्ण रूप से ऑनलाइन है अथवा आंशिक ऑनलाइन है
(आंशिक का अर्थ है ऑनलाइन आवेदन के उपरांत ऑफलाइन भी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है) |
पूर्ण ऑनलाईन |
ऑनलाइन सेवा के लिए वैबसाइट का पता (URL) | |
संबन्धित कार्यालय का पूर्ण पता |
कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग) |
संबन्धित कार्यालय/अधिकारी का फोन न. एवं ईमेल पता | Email ID-cglc2012@gmail.com Phone No – 0771-2443513,2443514,2443515,2443516 |
- श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है।
- श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हित एवं औद्योगिक विकास में योगदान दिया जाता है।
- विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन कराना, श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दशायें सुनिश्चित कराना तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करना, श्रम विभाग का मुख्य दायित्व है।
- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय श्रमिकों की दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर श्रमिकों को सुरक्षित कार्य दशा उपलब्ध कराता है तथा औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को स्वस्थ पूर्ण कार्यदशा भी सुनिश्चित कराता है।
- संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए कल्याण कारी योजनाओं के संचालन हेतु सम कल्याण मण्डल भवन एवं अन्य सन्निर्माण में लगे श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों के कल्याण हेतु असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन किया गया हैं।
- इन मण्डलों के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनायें संचालित की जाती है।
- इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं संचालनालय के माध्यम से श्रमिकों को चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।
छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना लाइसेंस की मुख्य विशेषताएं :
प्रचालन का समय
छत्तीसगढ़ में कुछ व्यवसायों अब 24/7 खुला रह सकते हैं। यह फिल्म थिएटर, रेस्तरां, वित्तीय संस्थानों, चिकित्सा पद्धतियों, और खुदरा दुकानों में शामिल हैं। अधिनियम किसी भी स्थापना जो खुले पारित कर मौजूदा समय सीमा शेष से शराब या सिगरेट बेचता शामिल नहीं है।
महिलाओं के लिए काम के घंटे
अधिनियम महिला कर्मियों काम जब तक कि उनके नियोक्ता उनके निवास के लिए कार्य स्थल से सुरक्षित परिवहन प्रदान करता है पारित कर दिया 9:30 बजे काम करने की क्षमता देता है। महिलाओं की सुरक्षा – अधिनियम भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, और मजदूरी के मामले में महिला कर्मचारियों की भेदभाव का निषेध। आम तौर पर, महिला कर्मचारियों केवल 7 बजे और 9:30 आपात स्थितियों में के बीच काम करने के लिए आवश्यक हो जाएगा, महिलाओं, प्रदान की काम करने की जगह सुरक्षित है और उसे वापस उसके निवास पर निकल के लिए परिवहन उपलब्ध कराया गया है इन घंटों से काम करने के लिए चुन सकते हैं।
महिलाओं का संरक्षण
अधिनियम भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, और मजदूरी के मामले में महिला कर्मचारियों की भेदभाव का निषेध। आम तौर पर, महिला कर्मचारियों केवल 7 बजे और 9:30 आपात स्थितियों में के बीच काम करने के लिए आवश्यक हो जाएगा, महिलाओं, प्रदान की काम करने की जगह सुरक्षित है और उसे वापस उसके निवास पर निकल के लिए परिवहन उपलब्ध कराया गया है इन घंटों से काम करने के लिए चुन सकते हैं।
अधिक समय तक
कर्मचारियों के लिए काम के घंटे प्रति दिन नौ घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक नहीं होगा। अन्यथा, नियोक्ता का भुगतान करना होगा कर्मचारियों को समय के साथ के रूप में अपने नियमित वेतन दोगुना।
अवकाश और छुट्टी
अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि श्रमिकों आठ आकस्मिक पत्ते (CLs) के लिए पात्र हैं, और एक वर्ष के दौरान भुगतान किया छुट्टी के 45 दिनों के जमा कर सकते हैं। स्थापना चार राष्ट्रीय अवकाश सहित भुगतान किया त्योहार की छुट्टियों, के रूप में आठ दिन घोषित करेंगे। अन्य चार त्योहार की छुट्टियों के पारस्परिक रूप से स्थापना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच सहमति हो सकती है।
श्रमिकों के कल्याण
कानून यह अनिवार्य स्थापना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बने हैं बनाता है। साफ-सफाई, स्वच्छता, वेंटिलेशन और विद्युतीकरण भी कर्मचारियों की सुरक्षा की परिभाषा के तहत आते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन : छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दुकान अधिनियम के अनुसार क्या है?
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एक प्रतिष्ठान पर किया जाता है, जो किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे या के संबंध में किसी काम, या आकस्मिक या सहायक के लिए, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का अर्थ है और किसी भी कानूनी व्यवसायी की स्थापना, चिकित्सक, वास्तुकार, इंजीनियर, लेखाकार शामिल , कर सलाहकार या किसी अन्य तकनीकी या व्यावसायिक सलाहकार और यह भी एक समाज सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत, 1866 (1860 का XXI), और एक धर्मार्थ या अन्य विश्वास है, चाहे पंजीकृत है या नहीं, जो कि क्या लाभ के प्रयोजनों के लिए या पर किया जाता है शामिल किसी भी व्यवसाय नहीं, व्यापार या पेशे या के सिलसिले या आकस्मिक या सहायक के सिवा लेकिन एक कारखाने, दुकान, आवासीय होटल, रेस्तरां, खाने हाउस, थियेटर या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के अन्य जगह शामिल नहीं है में काम करते हैं।
व्यवसाय का पंजीयन कौन सी केटेगरी में करवाएं?
मुख्यतः पंजीयन चार कैटेगरियों में होता है।
- Commercial Establishment(व्यावसायिक स्थापना) – Call Center, Banking & Insurance Service, Catering Service, Coaching Service, Godown & Ware House, Hair Cut Saloon & Beauty Parlor, News Paper Agency & Media House, Nursery/Plantation/Gardening, Office Broker & Consultancy, Pathology Lab & Related Services, Photo/ Video Shooting, Photocopying, DTP, Data Processing, Online/Telecom Service Providers and Related Services, Printing Press (offset/Screen Etc.), Private Hostels, Repairing of Computers, Mobile and other Electronics Equipments, Share Broking office, Tailoring and Related work.
- Shop- Agriculture/Farming/Plantation Equipments, Any other Sales Shop, Book/Stationary, Chemist/Homeopathic/Ayurvedic /Any other Medicine shop, Cloth/Ready-made Garments & Related Shops, Foot Wear, Furniture, General Store (other than kirana) /FMCG/ Dairy Shop/other consumables, kirana shops, Pan/Tobacco Shop, Petrol/ Diesel Pump, Sale Of computers, Mobile and other Electronic items Etc. ,Sports Material, Vehicles.
- Restaurant, Eating House – Bakery, Hotel/Lodge/Boarding, Marriage Garden, Other Food Division, Sale of any foods/Eatables, Sale of Dairy Products
- Theatre or Places of Amusement- Dance, Music, Acting Classes/Academy, Entertainment House, Sports Club, Talkies/Theatre/Cinema.
दुकान और स्थापना का केवल एक बार ही कराना होगा पंजीयन
- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान अनुसार प्रदेश के छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों को अपने दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक है। पंजीयन के पांच वर्ष पश्चात नवीनीकरण का प्रावधान है। व्यापारियों द्वारा लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की जा रही थी और इस संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन भी दिया जाता था।
- श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे अब छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा।
- पंजीयन की नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नवीनीकरण के लिए लगने वाले राशि, समय तथा उर्जा की बचत होगी एवं व्यापार में सुगमता होगी।
ध्यान देने योग्य बातें :
- पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, अतः श्रम विभाग के कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर श्रम सेवा पोर्टल पर पंजीकृत माना जाएगा तथा आने वाली सूचनाओ हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबर डालना आवश्यक है|
- आवेदन के उपरांत दिए गए डॉकेट नंबर तथा पासवर्ड को आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखा जावे |
- आवेदन में अपलोड किये गए आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण /त्रुटिपूर्ण पायी जाती है, तो आवेदन को जिला श्रम कार्यालय द्वारा आपति में डाला जाएगा|
- आपत्ति जारी होने पर आवेदन कर्ता को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान गलत जानकारी के साथ न करें तथा एक बार में ही आपत्ति के कारणों का अनुपालन करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- आवेदन आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते है ,जिसके लिए आपको निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा.