खबरों में क्यों?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) ने एक अधिसूचना जारी करके सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 01.06.2021 से ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान (Unique Disability ID- UDID) पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
सी.जी.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा 2021 – प्रश्न पत्र 07, भाग 01 हेतु महत्वपूर्ण एडिटोरियल/सम्पादकीय/करेंट अफेयर
सी.जी.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा हेतु प्रमुख बिंदु:
अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल:
- इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग (PwDs) को एक विशिष्ट अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह परियोजना न केवल विकलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी।
- यह परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सरल बनाने में भी मदद करेगी।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करता है।
- इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है तथा अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- इस अधिनियम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढाकर 4% तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।
- यह अधिनियम दिव्यांगता से संबंधित नियमों को ‘विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) के अनुरूप बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
सी.जी.पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा 2021 हेतु महत्वपूर्ण सम्बंधित एडिटोरियल/सम्पादकीय/करेंट अफेयर :
दिव्यांग्जनों के लिये अन्य कार्यक्रम/पहल:
- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign): दिव्यांगजनों हेतु एक सक्षम और बाधारहित वातावरण तैयार करने के लिये।
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme): इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एडिप योजना: सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (Assistance to Disabled persons for purchasing/fitting of aids/appliances scheme- ADIP) का उद्देश्य दिव्यांगजनों की सहायता हेतु उचित, टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता तथा उपकरणों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है।
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप: इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है।
- योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18-64 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।
- रूपये 200/- केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है।
छत्तीसगढ़ दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना
छत्तीसगढ़ दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी विकलाग लोगो के लिए इस पेंशन को शुरू किया है और पुरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है इसके तहत सरकार राज्य के सभी विकलांगो को प्रतिमाह 200 रु. अधिक भत्ता दिया जायेगा.
दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ कितनी मिलती है?
• विकलांग पेंशन में विकलांग व्यक्ति को 500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200) दिए जाते है इसके साथ 80% विकलांग महिला या पुरुष को 200रु. अधिक दिए जाते है.
छत्तीसगढ़ दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर : 0771-4257801
दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के लिए आवेदन कोन कर सकता है?
• इस योजना का आवेदन 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है.
दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आयु सीमा कितनी है?
• गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग आवेदन इस योजना का लाभ ले सकते है.
छत्तीसगढ़ दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना की भुगतान प्रिकिर्या क्या है?
• इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को लाभार्थी के बैंक खाते में भेज जाता है.
छत्तीसगढ़ दिव्यांगता/विकलांग पेंशन कब मिलेगी?
• हर एक महीने के बाद छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन मिलेगी.
छत्तीसगढ़ दिव्यांगता/विकलांग पेंशन कितनी है?
• विकलांग पेंशन में विकलांग व्यक्ति को 500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200) दिए जाते है इसके साथ 80% विकलांग महिला या पुरुष को 200रु. अधिक दिए जाते है.
CG दिव्यांगता/विकलांग पेंशन कब आयेगी 2021?
• हर महीने छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन दी जाती है.
दिव्यांगता/विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कितना पैसा मिलता है?
• विकलांग व्यक्ति को 500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200) दिए जाते है इसके साथ 80% विकलांग महिला या पुरुष को 200रु. अधिक दिए जाते है.
दिव्यांगता/छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के डाक्यूमेंट्स क्या है?
• आधार कार्ड,मुलनिवास प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र,जाती प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,बैंक खाता,मोबाइल नंबर आदि.
दिव्यांगता/छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना में पात्रता क्या है?
• इस योजना का आवेदन करने वाला आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए, आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता होना जरुरी है,आवेदक को अपनी 40% विकलांगता का प्रमाण देना जरुरी है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 के बिच में होनी चाहिए, इस योजना का आवेदन करने वाला व्यक्ति अगर बहरा है तो उसको उसकी विकलांगता 90DB – 100DB होनी चाहिए.
स्रोत: पी.आई.बी.