छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय)
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत की गई थी । यह विभिन्न परिवहन संबंधी मामलों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस , मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिट का अनुदान और नवीनीकरण, करों/शुल्कों का संग्रह और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत इसे सौंपे गए अन्य सभी नियामक और प्रवर्तन कार्यों से संबंधित है ।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ ) भारत सरकार का एक संगठन है. जो भारत के हर राज्य के लिए ड्राइवरों और वाहनों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है और सभी वाहन कर यानी रोड टैक्स भी जमा करता है।
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ विभाग का नेतृत्व परिवहन आयुक्त करते हैं और यह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में संगठित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को चलाने के लिए जिम्मेदार है।
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ कोड क्या है | CG RTO Code
RTO Code No. किसी भी गाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है| क्योंकि किसी भी गाड़ी पर अंकित RTO Code Number से ही पता चलता है यह गाड़ी किस जिले का हैंअथवा इस वाहन का रजिस्ट्रेशन कौन से RTO Office से किया गया है| जैसे : अगर किसी गाड़ी का नंबर CG25 DA3452 हैं| तो यहां पर CG25 छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ के उस आरटीओ ऑफिस का कोड नंबर होता है| जहां पर इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है|
आरटीओ को हिंदी भाषा में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कहते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में Regional Transport Office कहते हैं|आरटीओ कार्यालय में गाड़ी से संबंधित जैसे : ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट बनाना, टैक्स का संग्रह करना, टैक्स का संचालन करना, सड़क और यात्रा सुरक्षा बनाए रखना, आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं| अगर आप भी छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ ऑफिस कोड के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़िए |
CG RTO Code List Download [Updated]: छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ कोड लिस्ट
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छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ ऑफिस के अंतर्गत होने वाले कार्य
जैसा कि हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक आरटीओ ऑफिस बनाया गया है| जहां पर उस जिले के वाहन संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं| किसी भी RTO Office द्वारा वाहन संबंधित जो कार्य किए जाते हैं| वे इस प्रकार है 👇
- Learner License (लर्निंग लाइसेंस)
- Permanent License (परमानेंट लाइसेंस)
- (Duplicate License (डुप्लीकेट लाइसेंस)
- Renewal of Driving License (ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण)
- Issuing Fancy Number Plate (फैंसी नंबर प्लेट जारी करना)
- Second Class Addition (वाहन के दूसरे वर्ग का जोड़)
- Change in Driving License (डाइविंग लाइसेंस में बदलाव)
- International Driving Permit (अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट)
- New Conductor License (नए कंडक्टर का लाइसेंस)
- Replacement/Alteration in Conductor License (कंडक्टर के लाइसेंस में प्रतिस्थापन/परिवर्तन)
- New Vehicle Registration (नए वाहन का पंजीकरण)
- Renewal of RC (आरसी का नवीनीकरण)
- Renewal of Conductor License (कंडक्टर के लाइसेंस का नवीनीकरण)
- Duplicate Conductor License (डुप्लीकेट कंडक्टर का लाइसेंस)
- Finance/Hypothecation Agreement (वित्त/हाइपोथैकेशन समझौता)
- Transfer of Vehicle Ownership (वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण)
- Issuance of NOC for Vehicle Registration in other Vehicle (अन्य राज्य में वाहन पंजीकरण के लिए एनओसी जारी करना)
- Reassignment of New Registration Mark (नए पंजीकरण चिन्ह का पुनः असाइनमेंट)
- Permits for Transport Vehicle (परिवहन वाहनों के लिए परमिट)
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में वाहन पंजीकरण कैसे प्राप्त करें?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 भारतीय सड़कों पर वाहन चलाना जारी रखने के लिए वाहन मालिक के लिए अपने वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाता है। छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन विभाग भी अपने राज्य के सभी वाहन मालिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करके और लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करके अपने वाहनों को पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है। वाहन के पंजीकरण पर, वाहन मालिक को एक आरसी जारी की जाती है, जो वाहन पंजीकरण के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
छत्तीसगढ़ का इतिहास
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में स्थायी वाहन पंजीकरण प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में वाहन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज।
- वाहन पंजीकरण प्रपत्र 20
- वाहन डीलर द्वारा उपलब्ध कराया गया फॉर्म 21
- आयु और पते के प्रमाण दस्तावेज़
- आयातित वाहन के मामले में वाहन चालान
- पीयूसी प्रमाणित
- वाहन बीमा
- अस्थायी पंजीकरण संख्या
- गाड़ी का पंजीकरण, निर्माता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है
- अस्थायी पंजीकरण संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- लागू पंजीकरण शुल्क
- वाहन का चालान दर्ज किया जाना है
- भुगतान किए गए रोड टैक्स का डिमांड ड्राफ्ट
- फॉर्म 34, यदि वाहन हाइपोथिकेशन के साथ है
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में वाहन पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आरटीओ पर जाएँ
- दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश आरटीओ में जमा करें
- दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है.
छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण
वाहन पंजीकरण की तारीख से 15 साल के बाद, किसी व्यक्ति को वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। वाहन पंजीकरण की पुनः स्थापना की घोषणा वाहन पंजीकरण की समाप्ति से 60 दिन पहले की जानी चाहिए।
नीचे दिए गए दस्तावेज़ों को छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में जमा करना होगा:
- वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)
- पीयूसी प्रमाणित
- वाहन बीमा प्रमाण पत्र
- शुल्क रसीद
- फॉर्म 25
वाहन स्वामित्व का दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ में स्थानांतरण
यदि वाहन मूल रूप से किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है और आप छत्तीसगढ़ राज्य आरटीओ चले गए हैं, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपने वाहन को यूपी में फिर से पंजीकृत कर सकते हैं:
- फॉर्म 29 यानी मूल आरटीओ द्वारा जारी एनओसी
- फॉर्म 29 यानी वाहन के कब्जे के हस्तांतरण की सूचना
- फॉर्म 30 यानी कब्जा हस्तांतरण के लिए आवेदन
- फॉर्म 33 यानी पते में बदलाव की सूचना
- आयु और पते के प्रमाण दस्तावेज़
- पीयूसी प्रमाणित
- वाहन बीमा प्रमाण पत्र
- फॉर्म 20 और फॉर्म 25
- यदि वाहन लोन पर खरीदा गया है तो फाइनेंसर द्वारा जारी एनओसी जमा करनी होगी
- पथ कर